Mandi News: सड़क हादसे में मौत के मामले में ट्रक चालक बरी

मंडी। राष्ट्रीय राजमार्ग धनोटू पर वर्ष 2016 में हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार कृष्ण चंद की मौत के मामले में आरोपी ट्रक चालक प्रमोद कुमार यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुंदरनगर की अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी की लापरवाही और दुर्घटना में उसकी भूमिका संदेह से परे साबित नहीं कर सका। मामला 9 मई 2016 का है, जब धनोटू में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में कृष्ण चंद की मौत हो गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ धारा 279, 337 और 304-ए आईपीसी के तहत चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता समेत प्रमुख गवाह अदालत में अभियोजन के पक्ष में बयान नहीं दे सके और दुर्घटना को अपनी आंखों से देखने से इन्कार कर दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी के वाहन चला रहे होने और दुर्घटना उसकी लापरवाही से होने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसके चलते अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया। संवाद

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 10, 2026, 18:45 IST
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