हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- चहेते अधिकारियों को एडजस्ट करने के लिए स्थानांतरण सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी विशेष व्यक्ति को एडजस्ट करने के लिए प्रशासनिक शक्तियों का मनमाना उपयोग सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का तबादला किसी प्रशासनिक जरूरत के कारण नहीं, बल्कि अन्य पसंदीदा अधिकारियों को उनकी जगह तैनात करने के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता रामपुर उपमंडल के ननखड़ी में विषय विशेषज्ञ (एसएमएस हॉर्टिकल्चर) पद पर तैनात थे। उन्होंने अपना तबादला डोडरा क्वार किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 26, 2026, 17:56 IST
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