MP News: प्रदेश के संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत, सरकारी भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण, नियमों में बदलाव

प्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे संविदा (Samvida) शिक्षकों को सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सेवा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, जो संविदा कर्मचारी कम से कम एक वर्ष लगातार काम कर चुके हैं, वे नियमित भर्ती के समय इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, यह फायदा सिर्फ पहली नियमित नियुक्ति के समय ही मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह पारदर्शी और प्रतियोगी ही रहेगी। यानी चयन के नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों को उम्र में भी छूट मिलेगी। उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तक रखी गई है, लेकिन यह लाभ तभी मिलेगा जब वे उसी विभाग में आवेदन करेंगे, दूसरे विभाग में नहीं। ये भी पढ़ें-MP Weather Update:चंबल समेत 21 जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट, खंडवा का तापमान 43 डिग्री पार इसके अलावा SC, ST, OBC और EWS के लिए पहले से लागू आरक्षण नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। जरूरत पड़ने पर बैकलॉग पदों को नियम के अनुसार डी-रिजर्व भी किया जा सकता है। संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि वे कई वर्षों से 50% आरक्षण की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 02, 2026, 09:35 IST
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