हिमाचल: वेतन पुनर्निर्धारण मामले में एचआरटीसी को छह हफ्ते में फैसला लेने का आदेश, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पथ परिवहन निगम के एक ड्राइवर के वेतन पुनर्निर्धारण से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करते हुए निगम को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने मामले के मेरिट पर सीधे टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को आदेश दिया गया है कि वे दो सप्ताह के भीतर अपनी मांगों और आपत्तियों को लेकर एचआरटीसी के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। एचआरटीसी प्रबंधन और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन मिलने के बाद 6 सप्ताह के भीतर इस पर कानून और लागू नियमों के अनुसार निर्णय लें।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 17, 2026, 21:13 IST
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