Delhi NCR News: दिल्ली जिमखाना क्लब बेदखली मामले की सुनवाई 19 को करेगा हाईकोर्ट

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर से दिल्ली जिमखाना क्लब की बेदखली के लिए केंद्र की कार्यवाही के खिलाफ दायर मुकदमों की सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने ध्यान दिया कि उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पहले ही आदेश पारित किया है कि संपत्ति अधिकारी सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख यानी 17 नवंबर तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेगा। न्यायमूर्ति जैन ने कहा, समन्वय पीठ (जिमखाना मामले से संबंधित एक अन्य याचिका में) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, इस स्तर पर कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, और मुकदमों को 19 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत जिमखाना सदस्य विजय खुराना और दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर दो अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई कर रही थी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 04, 2026, 16:18 IST
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