Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- मामले के लंबित रहते पानी का कनेक्शन काटना प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नागरिक अधिकारों को लेकर दायर एक मामले में स्पष्ट किया है कि जब तक किसी कथित अवैध निर्माण का मामला संबंधित विभाग के समक्ष विचाराधीन है, तब तक बिना किसी अंतिम आदेश के पानी जैसी मूलभूत सुविधा को काटना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा एतराज जताया। जब नगर परिषद का मुख्य नोटिस अभी विचाराधीन है और उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, तो जल शक्ति विभाग के पास पानी काटने का कोई कानूनी आधार नहीं था।

#CityStates #HimachalPradesh #Shimla #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 15, 2026, 20:11 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- मामले के लंबित रहते पानी का कनेक्शन काटना प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन #CityStates #HimachalPradesh #Shimla #VaranasiLiveNews