Delhi NCR News: बौद्धिक संपदा से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिता को लेकर उठाए सवाल

- आईपी मामलों में क्षेत्राधिकार की लक्ष्मण रेखा का किया जिक्रअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने बौद्धिक संपदा (आईपी) से जुड़े मामलों में अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने उन मामलों को सुनने से इन्कार किया है, जिनमें दिल्ली से मात्र मामूली या दिखावटी संबंध बताए गए थे। अदालत ने कहा कि क्षेत्राधिकार की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं हो सकता। अदालत ने एबीडी मैस्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड बनाम ग्रेट गैलियन वेंचर्स लिमिटेड सहित लगभग 17 वाणिज्यिक मुकदमों पर यह रुख अपनाया। इनमें ज्यादातर बौद्धिक संपदा विवाद शामिल थे। कई मामलों में न तो वादी और न ही प्रतिवादी दिल्ली से संबंधित थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वेबसाइट की उपलब्धता, ऑनलाइन ऑर्डर या जांचकर्ता द्वारा दिल्ली में सामान मंगवाने जैसे आधारों पर क्षेत्राधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्षों तक भारत के आईपी मुकदमों का बरगद बनकर काम किया है, लेकिन यह अन्य हाईकोर्ट और जिला अदालतों के विकास को बाधित भी कर रहा है। अदालत ने जोर दिया कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार क्षेत्राधिकार का सम्मान जरूरी है। अगर कोई मामला स्वाभाविक रूप से दिल्ली से जुड़ा है तो उसे अवश्य सुना जाना चाहिए, लेकिन दिखावटी संबंध बनाकर मुकदमा दायर करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि क्षेत्राधिकार का सवाल संस्थागत अनुशासन का है। अगर कोई विवाद किसी अन्य अदालत में सुना जाना चाहिए और उसे जबरन दिल्ली लाया जाता है, तो सही मंच को अवसर से वंचित किया जाता है।

#HighCourtRaisesQuestionsRegardingTerritorialJurisdictionInIntellectualProperty-relatedMatters #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 04, 2026, 16:18 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Delhi NCR News: बौद्धिक संपदा से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिता को लेकर उठाए सवाल #HighCourtRaisesQuestionsRegardingTerritorialJurisdictionInIntellectualProperty-relatedMatters #VaranasiLiveNews