Meerut News: जानलेवा हमले में चार भाई दोषी करार, तीन साल की सजा

मेरठ। अपर सत्र न्यायाधीश-12 ने जानलेवा हमले के एक मामले में फलावदा के बातनौर निवासी चार सगे भाइयों मोहित, अनिल, मनीश और भूरी उर्फ सुशील को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दोषी पर 4500-4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।यह घटना 1 जून 2020 को ग्राम बातनौर में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार चारों भाइयों ने पीड़ित जहारिया के घर में घुसकर गाली-गलौच की थी। उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार हथियारों से हमला कर परिजनों को घायल कर दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर पर्याप्त साक्ष्य जुटाए थे। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-12 की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए मंगलवार को चारों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 28, 2026, 03:14 IST
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