Panipat News: प्रेम विवाह से नाराज सब्जी विक्रेता की गोली मार हत्या करने के पांच दोषियों को उम्रकैद
पानीपत। प्रेम विवाह करने की रंजिश में फरवरी 2023 में वीआईपी कॉलोनी अंसल में सब्जी विक्रेता बंटी की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने युवती के ताऊ के बेटे समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों ने 20 फरवरी 2023 को अंसल में सब्जी की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर बंटी की हत्या कर दी थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुंदीप सिंह की अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 23 गवाह और एफएसएल रिपोर्ट व सीसीटीवी फुटेज सबूतों के तौर पर पेश की। बबैल गांव के विजय ने 20 फरवरी 2023 को थाना सेक्टर-13-17 में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था उसके भाई बंटी ने गांव की ही एक युवती काजल से प्रेम विवाह किया था। वह अंसल सोसायटी में किराये के मकान में रहते हैं और सड़क पर फड़ी लगाकर सब्जी की दुकान करते हैं। उनका आरोप था कि काॅलेज के ताऊ के बेटे सुरेंद्र निवासी बबैल हाल निवासी हयातपुर गुरुग्राम व संदीप व राजू विवाह के बाद से ही बंटी की रेकी कर रहे थे। 20 फरवरी की शाम साढ़े सात बजे वह और बंटी दुकान पर थे। उसी समय सुरेंद्र और उसके साथी कार में बैठकर उनकी दुकान पर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसमें बंटी की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सुरेंद्र, संदीप, राजू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांच आरोपी सुरेंद्र, उसके साथी रिंकू निवासी बसताडा करनाल, अनिल उर्फ मोंटा, राजेश उर्फ राजू, श्याम सुंदर निवासी चुलकाना को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल भी बरामद की थी। पूछताछ में पता चला था कि आरोपियों ने पिस्तौल शामली के मोनू से खरीदी थी। पुलिस ने मोनू को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। संदीप और राजू की संलिप्त न मिलने पर उनके नाम मुकदमे से हटा दिए गए थे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में 23 गवाह व फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की। अदालत ने गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सुरेंद्र, रिंकू, राजेश, श्याम सुंदर व अनिल को दोषी करार दिया। सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सभी पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। वहीं, सबूतों के अभाव में मोनू को बरी कर दिया गया है। सात राउंड की थी फायरिंग, बंटी को लगी थी चार गोलियां वारदात के समय आरोपियों ने सात राउंड फायरिंग की थी। बंटी को चार गोली लगी थी। पुलिस ने घटना स्थल से खोल भी बरामद किए थे।
#FivePeopleWereSentencedToLifeImprisonmentForShootingDeadAVegetableVendorWhoWasUpsetOverHisLoveMarriage. #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 07, 2026, 02:43 IST
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