हिमाचल: रेणुका झील के 100 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक, लाउड स्पीकर पर भी प्रतिबंध

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेणुकाजी वन्यजीव अभयारण्य और वेटलैंड क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने 19 से 24 नवंबर तक होने वाले रेणुकाजी मेले के संबंध में यह आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेणुका झील और परशुराम ताल के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि या स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानें केवल मेला मैदान तक सीमित रहेंगी। अभयारण्य क्षेत्र में लाउड स्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रवेश द्वार पर ज्वाइंट फ्लाइंग स्क्वाड प्लास्टिक की जांच करेगा। मेले के दौरान लोगों की सुविधा के लिए कम से कम 100 अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। कोर्ट ने आदेश दिए कि मेला समाप्त होने के तीन दिन में दुकानदार स्टॉल हटाकर संबंधित जगह सफाई सुनिश्चित करें। अदालत ने पशुपालन विभाग और पंचायतों को लावारिस पशुओं को मेला क्षेत्र से दूर रखने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए आश्रमों और दुकानों सहित अन्य अतिक्रमणों को हटाने की कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 04, 2026, 22:39 IST
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