नई व्यवस्था: हिमाचल में बिना निरीक्षण नहीं होगा निजी प्ले और प्री नर्सरी स्कूलों का पंजीकरण

हिमाचल प्रदेश में अब निजी क्षेत्रों में प्ले और प्री नर्सरी स्तर के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (ईसीसीई) बिना निरीक्षण के संचालित नहीं हो सकेंगे। राज्य सरकार ने ऐसे केंद्रों के पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निगरानी के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी ईसीसीई केंद्र को पंजीकरण से पहले निर्धारित मानकों पर खरा उतरना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम-2026 के तहत जिला और उपमंडल स्तर पर निरीक्षण समितियों का गठन किया है। इन समितियों की अध्यक्षता संबंधित एसडीएम करेंगे। समिति में खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, पंचायत अथवा शहरी निकाय के प्रतिनिधि, आईसीडीएस पर्यवेक्षक और बाल विकास परियोजना अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य तीन से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानक आधारित प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 18, 2026, 22:48 IST
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