नई गाइडलाइन: हिमाचल में तीन किमी तक होगी एंबुलेंस सड़क की लंबाई, बस और भारी वाहन नहीं चलेंगे

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने जीप चलने योग्य और एंबुलेंस संपर्क सड़कों के नए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इन सड़कों पर बसों और भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। नई व्यवस्था में सड़कों की लंबाई, चौड़ाई, ढलान और मोड़ों से जुड़े तकनीकी मानक तय किए गए हैं। सड़क पर यातायात शुरू करने से पहले एंबुलेंस चलाकर जांच करनी होगी और तकनीकी समिति से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत ऐसी संपर्क सड़क की लंबाई मौजूदा मुख्य सड़क से सामान्यतः तीन किलोमीटर तक ही होगी। विशेष परिस्थितियों में अधीक्षण अभियंता या उससे उच्च स्तर के सक्षम अधिकारी से छूट मिल सकेगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 16, 2026, 21:20 IST
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