Panipat News: जिले के 92 निजी स्कूलों का एमआईएस पोर्टल ब्लॉक, आरटीई नियमों की अनदेखी पर की कार्रवाई
पानीपत। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत नियमों की अनदेखी करने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेशभर में कुल 1,107 निजी स्कूलों के एमआईएस पोर्टल ब्लॉक किए गए हैं। इनमें 693 स्कूलों की मान्यता समाप्त, 145 स्कूलों की अस्थायी मान्यता का विस्तार नहीं हुआ, जबकि 269 स्कूलों के आवेदन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने खारिज किए हैं। इसी कार्रवाई के तहत पानीपत जिले के 92 निजी स्कूलों का एमआईएस पोर्टल भी तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है।जिला स्तर पर जारी सूची के अनुसार 60 स्कूल ऐसे हैं जिनकी मान्यता अंतिम रूप से समाप्त हो चुकी है, जबकि दो स्कूलों की अस्थायी मान्यता का विस्तार नहीं किया गया। इसके अलावा 30 स्कूलों के आवेदन डीईईओ स्तर पर खारिज होने के बाद उन्हें भी पोर्टल से ब्लॉक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरटीई के तहत केवल मान्यता प्राप्त और पात्र निजी स्कूल ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हों। पानीपत जिले में कुल 92 निजी स्कूलों का एमआईएस पोर्टल ब्लॉक किया गया है। इनमें 60 स्कूलों की मान्यता समाप्त हो चुकी है। दो स्कूलों की अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ, जबकि 30 स्कूलों के आवेदन डीईईओ स्तर पर निरस्त किए गए। इन सभी स्कूलों में नए ऑनलाइन दाखिलों पर रोक लगा दी गई है।इस कार्रवाई से प्रभावित स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। यदि संबंधित स्कूलों की कमियां दूर नहीं हुईं और मान्यता बहाल नहीं हुई तो विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी।बाॅक्सकारण बताओ नोटिस के बाद होगी विभागीय कार्रवाईपोर्टल ब्लॉक होने के बाद इन स्कूलों में नए विद्यार्थियों के ऑनलाइन दाखिले पूरी तरह बंद हो गए हैं। विभाग अब संबंधित स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई करेगा। प्रारंभिक जांच में कई स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों का विवरण उपलब्ध नहीं कराने और मान्यता संबंधी आवश्यक शर्तों का पालन नहीं करने जैसी कमियां सामने आई हैं। बाॅक्सविद्यार्थियों को राहत, नए दाखिलों पर रोक एमआईएस पोर्टल ब्लॉक होने से संबंधित स्कूलों में नए आरटीई और सामान्य ऑनलाइन दाखिले नहीं हो सकेंगे। पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों को एसएलसी जारी करने की अनुमति दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश ले सकें। विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।वर्जन- आरटीई के तहत केवल मान्यता प्राप्त और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले निजी विद्यालयों को ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जिन स्कूलों का एमआईएस पोर्टल ब्लॉक किया गया है, उनके विरुद्ध विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और आवश्यक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे। - नीलम कुंडू, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 14, 2026, 06:04 IST
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