सर्पदंश हत्याकांड में फांसी की सजा: मनुस्मृति और महाभारत का जिक्र, कातिल रविता और प्रेमी की ये दुहाई काम न आई

यूपी के मेरठ जिले के बहसूमा थाना इलाके के अकबरपुर सादात गांव में हुए बहुचर्चित अमित कश्यप उर्फ मिक्की (31) हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने दोषी पत्नी रविता (25) और उसके प्रेमी अमरदीप (22) को मृत्युदंड (फांसी की सजा) दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य मिटाने और अपराधी को संरक्षण देने से संबंधित धाराओं के तहत दोनों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की अलग से सजा दी गई है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 17, 2026, 04:51 IST
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