हिमाचल: निजी वन उत्पादों के दाम पांच प्रतिशत बढ़े, नई दरें लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निजी वन उत्पादों की कीमतें तय कर दी हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा दरों में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है। संशोधित दरों की विस्तृत सूची में विभिन्न वन मंडलों और पेड़ों की किस्मों जैसे देवदार, कैल, फर या स्प्रूस, चीड़, साल, सैन, ओक और अन्य चौड़ी पत्ती वाली किस्मों के लिए प्रति घन मीटर मूल्य निर्धारित किए गए हैं। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद व्यापार विनियमन अधिनियम 1982 की धारा सात के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। नई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6 सितंबर को अधिसूचित दरों में पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ लागू होंगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वन उत्पादों के व्यापार से संबंधित अन्य सभी नियम और शर्तें नहीं बदलेंगी। यह नियम और शर्तें विभाग की 31 मार्च 2011 की अधिसूचना संख्या एफएफई-बी-ए(4)-3/2005-वॉल-दो में निर्धारित की गई थीं।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 09, 2026, 22:09 IST
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