हिमाचल: सेवा विस्तार मामले में आदेश की अनुपालना नहीं होने पर पूर्व सीएस तलब, जानें कोर्ट के बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के मामले में आदेश की अनुपालना न होने पर राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को चेतावनी दी है कि यदि 6 जुलाई तक मामले में पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इससे पूर्व 18 मई को राज्य सरकार को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय में जानकारी प्रस्तुत न करने पर जिम्मेदार अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। इसके जवाब में सरकार की ओर से वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य सचिव केके पंत की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया, लेकिन अदालत ने इसे आदेश की भावना और शर्तों के अनुरूप नहीं माना और गहरी नाराजगी जताई।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 17, 2026, 21:27 IST
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