हाईकोर्ट : गृह सचिव की जगह डिप्टी डायरेक्टर के हलफनामे से हाईकोर्ट नाराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव के बजाय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के उप निदेशक से हलफनामा दाखिल कराए जाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब गृह मंत्रालय के सचिव को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था तो किसी दूसरे अधिकारी से हलफनामा दाखिल नहीं कराया जाना चाहिए था। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने कुबेर सिंह की याचिका पर की। कोर्ट ने 25 फरवरी 2026 के आदेश में राष्ट्रीय साइबर अपराध से जुड़े मामलों को देखने वाले गृह सचिव से हलफनामा तलब किया था। हालांकि, सचिव की ओर से स्वयं हलफनामा दाखिल करने के बजाय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के एक उप निदेशक से हलफनामा दाखिल करा दिया गया। मंत्रालय के सचिव से ही आना चाहिए हलफनामा हाईकोर्ट ने कहा कि संभव है कि गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय साइबर अपराध मामलों को देखने के लिए अलग से कोई सचिव पद न हो लेकिन जब सचिव से हलफनामा तलब किया गया था तो उन्हें ही दाखिल करना चाहिए। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को बैंक खाते में हुए विभिन्न लेनदेन की स्थिति स्पष्ट करते हुए पूरक प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 01, 2026, 15:38 IST
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