Himachal: कर्मचारी के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में जुड़ेगी अनुबंध अवधि, जानें हाईकोर्ट के बड़े निर्णय
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 2024 के माध्यम से कर्मचारियों के लाभों को रोकना या उनकी सेवाओं की शर्तों में नकारात्मक बदलाव करना कानूनन गलत है। अदालत ने देविंद्र कुमार बनाम हिमाचल राज्य मामले में इस अधिनियम को असांविधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। उक्त अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए सभी आदेश, निर्देश और रिकवरी नोटिस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए चार महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। कर्मचारी जो अनुबंध पर नियुक्त हुए थे और बाद में नियमित हुए, उनकी अनुबंध अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जोड़ा जाएगा।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 07, 2026, 21:45 IST
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