उपभोक्ता अधिकार दिवस आज : साल में 401 उपभोक्ताओं ने खटखटाया आयोग का दरवाजा
माई सिटी रिपोर्टररोहतक। आम उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है। एक साल में 401 यानी रोज किसी न किसी उपभोक्ता ने आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आयोग ने भी एक साल में 558 याचिकाओं का निपटारा किया। इसमें 41 याचिकाएं ऐसी थीं जिनको एक साल से भी कम समय में निपटाया गया। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और जागरूक रहने के प्रति प्रोत्साहित करना है। जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह का कहना है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें। आयोग ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ई-जागृति पोर्टल शुरू किया है। तथ्यों को समझ कर उपभोक्ता स्वयं ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ----------पांच लाख की राशि के केस पर नहीं कोई शुल्क आयोग के मुताबिक, जो उपभोक्ता स्वयं अपने केस को लड़ने में असमर्थ हैं, उन्हें डीएलएसए की ओर से कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है। उपभोक्ता निवारण आयोग में 5 लाख तक के केस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। उपभोक्ता 50 लाख तक की शिकायतों को जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में दर्ज कर सकते हैं। फसल बीमा, पशु बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन दुर्घटना व उपभोक्ताओं की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं व बैंकिंग संबंधित याचिकाओं का प्रमुखता से निपटारा किया गया है। .केस-1: किसान को दवा कंपनी ब्याज सहित दे 1.29 लाख रुपयेआयोग के मुताबिक, जिले के गांव घुसकानी निवासी मंजीत व साहिब कौर ने दिसंबर 2020 में याचिका दायर की थी कि उन्होंने 10 एकड़ में गेहूं की बिजाई की थी। दवा के असर से फसल खराब हो गई। कृषि विभाग ने जांच रिपोर्ट में नुकसान माना लेकिन दवा कंपनी ने यह कहकर मुआवजा देने से इन्कार कर दिया कि किसान ने तय नियमों का पालन नहीं किया। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि है दवा कंपनी किसान को 1.29 लाख रुपये नौ प्रतिशत सालाना ब्याज सहित किसान को मुआवजा दे। पांच हजार रुपये हर्जाना व पांच हजार रुपये कानूनी खर्च का भी दिया जाए।.केस-2 : दो माह में ही खराब हो गया मोबाइल फोन, 1.30 लाख ब्याज सहित दे कंपनीजिला उपभोक्ता आयोग में प्रेम नगर निवासी बीरेंद्र सिंह ने अर्जी दायर की थी कि उन्होंने 2022 में एप्पल कंपनी का 1.30 लाख रुपये में मोबाइल फोन खरीदा था। वारंटी की समय सीमा के अंदर दो माह में ही फोन खराब होने लगा। स्क्रीन काली पड़ गई और बैटरी का बैककप कम होने लगा। कंपनी को शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकाल सकी। पीड़ित ने आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने निर्णय दिया है कि उपभोक्ता को नौ प्रतिशत ब्याज सहित राशि उपभोक्ता को दी जाए। पांच हजार हर्जाना व पांच हजार कानूनी खर्च के तौर पर देने के निर्देश दिए गए हैं।
#ConsumerRightsDayToday:401ConsumersApproachedTheCommissionInAYear. #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 15, 2026, 02:52 IST
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