नारनौल: रिश्वत मामले में कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, एडीजे नितिन राज ने सुनाया फैसला

रिश्वत लेने के एक मामले में एडीजे ने आरोपी विजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया है। विजय पर 2 हजार रुपये लेने का आरोप है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अमनदीप ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने बैंक से ऋण लिया था, जिसकी राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि हटाने के लिए हलका पटवारी ने 20,000 और 2,500 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसी दौरान आरोपी विजय ने भी नवंबर 2025 में 2,000 रुपये की रिश्वत मांगी। जिसे शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया था। इसके बाद एसीबी गुरुग्राम की ओर से पीसी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। जिस काम के लिए रिश्वत की बात कही जा रही है, वह 13 नवंबर 2025 को ही पूरा हो चुका था। रिश्वत का पैसा आमतौर पर ऑनलाइन नहीं लिया जाता। साथ ही शिकायतकर्ता ने नवंबर 2025 में विजय से 2,000 रुपये उधार लिए थे, जिसे उसने 18 नवंबर को वापस किए थे। इसके अलावा मुख्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दूसरी ओर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि आरोपी से पूछताछ और रिश्वत की राशि की बरामदगी के लिए उसे हिरासत में लेना जरूरी है। यह जांच का विषय है कि वह पैसा लोन की वापसी थी या रिश्वत। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे नितिन राज ने मामले की गंभीरता और जांच की आवश्यकता को देखते हुए आरोपी विजय की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

रेवाड़ी में रिश्वत मामले में कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, एडीजे नितिन राज ने सुनाया फैसला #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 24, 2026, 12:04 IST
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