कानपुर: रिश्वत लेने के आरोपी औरैया के तत्कालीन एडीपीआरओ बरी, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया दोषमुक्त

बीस हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में फंसे औरैया के तत्कालीन सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (एडीपीआरओ) कमल किशोर को सबूतों के अभाव में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। शिकायत दर्ज कराने वाला गांव का प्रधान रामविलास ही कोर्ट में बयान से मुकर गया था। इस पर कोर्ट ने प्रधान के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश भी दिया है। औरैया के बेला थाना क्षेत्र के पट्टी तोरना गांव के प्रधान रामविलास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव में विकास कार्यों के लिए जेई के इस्टीमेट तैयार करने के बाद उसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल एडीपीआरओ के पास भेजी गई थी। आरोप था कि सहारनपुर के पैईरागपुर निवासी एडीपीआरओ कमल किशोर स्वीकृति के लिए चार प्रतिशत कमीशन मांग रहे थे। 20 हजार रुपये एडवांस मांगे थे। इस पर प्रधान ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन के लखनऊ मुख्यालय में शिकायत की। गोपनीय जांच कराई गई और 10 जनवरी 2019 को आई रिपोर्ट के आधार पर अगले दिन कमल के घर पर जाल बिछाकर उन्हें 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया था। मुकदमे में अभियोजन की ओर से रामविलास समेत 10 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। शिकायतकर्ता व चश्मदीद गवाह भी कोर्ट में बयान से मुकर गए। कोई ठोस सबूत न होने पर कोर्ट ने कमल किशोर को बरी कर दिया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 14, 2026, 18:12 IST
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