Kangra News: ऑपरेटर के परिजनों को मिलेगा 10.68 लाख रुपये का मुआवजा

धर्मशाला। कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश धर्मशाला डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने ड्यूटी के दौरान हादसे में जान गंवाने वाले जेसीबी मशीन ऑपरेटर एवं चालक राकेश कुमार के परिजनों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कंपनी को मृतक के आश्रितों को 10,68,950 रुपये मुआवजा राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इस राशि पर 27 फरवरी, 2017 से अदायगी की तिथि तक 12 फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा। मुआवजे की यह राशि मृतक की पत्नी, उनके नाबालिग पुत्र और माता के बीच समान हिस्सों में बांटी जाएगी। मामले के अनुसार जवाली तहसील के मतलाहड़ निवासी राकेश कुमार पंजाब स्थित एक क्रशर में जेसीबी मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे और जरूरत पड़ने पर क्रशर का ट्रैक्टर-ट्रॉली भी चलाते थे। 26-27 फरवरी 2017 की मध्यरात्रि पंजाब के एसएएस नगर जिले के माजरी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी रजनी कुमारी, नाबालिग बेटे और माता ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजा पाने के लिए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि राकेश कुमार की मौत नौकरी के दौरान और सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ी दुर्घटना के कारण हुई थी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष अनुपस्थित रहा और उनकी तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत अदालत ने पीड़ित परिवार को यह राहत प्रदान की।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 28, 2026, 18:51 IST
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