Mandi News: श्रम लाइसेंस मामले में ठेकेदार को नोटिस जारी

चंबा। चंबा-पठानकोट एनएच-154ए पर भट्टी नाला में प्रस्तावित पुल निर्माण के लिए श्रम लाइसेंस के मामले में श्रम विभाग ने मैसर्स ओम प्रकाश शर्मा एंड संस दौलतपुर चौक ऊना को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आवेदन में मुख्य नियोक्ता के तौर पर अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग किया गया है। विभाग ने ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा है कि हिमाचल प्रदेश अनुबंध श्रम नियम, 1974 के तहत उसका लाइसेंस आवेदन क्यों न खारिज कर दिया जाए।कंपनी ने अनुबंध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत 20 अनुबंध श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए 19 अगस्त 2026 को ऑनलाइन आवेदन किया था। इसमें कार्य अवधि एक जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक दर्शाई गई थी। आवेदन में मुख्य नियोक्ता के तौर पर अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग मंडल चंबा का नाम दर्ज किया गया था। आवेदन की जांच के दौरान जिला श्रम अधिकारी कार्यालय ने 25 सितंबर को परियोजना निदेशक एनएचएआई, पीआईयू चंबा से पत्राचार किया। इसके बाद पांच अक्तूबर को लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल चंबा कार्यालय का निरीक्षण कर संबंधित रिकॉर्ड जुटाया गया। ठेकेदार को 16 अक्तूबर को शाम चार बजे जिला श्रम अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने अथवा संतोषजनक जवाब एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के दस्तावेजों का मिलान करने पर विसंगतियां सामने आने के बाद विभाग ने ठेकेदार से जवाब तलब किया है। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने अथवा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के दौरान रिकॉर्ड में विसंगतियां मिलने पर नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। कंपनी के पार्टनर बृज किशोर ने कहा कि आवेदन के समय पुल लोक निर्माण विभाग के अधीन था। अब यह एनएचएआई के अधीन है। नोटिस का नियमानुसार जवाब दिया जाएगा।

#NoticeIssuedToContractorInLaborLicenseMatter. #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 06, 2026, 22:26 IST
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