पासपोर्ट बनवाना महंगा: 36 पेज के लिए अब 2,500 रुपये, तत्काल की फीस भी बढ़ी; जानें नए नियम

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में अहम बदलाव किए हैं। 15 सितंबर 2026 से लागू पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 में खासकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता व विभिन्न पासपोर्ट सेवाओं की फीस से जुड़े प्रावधान बदले हैं। फीस में बदलाव 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। अभिभावकों के लिए यह समझना जरूरी है कि बच्चे का पासपोर्ट कितने समय तक वैध रहेगा और नया या दोबारा पासपोर्ट बनवाने पर कितनी फीस देनी होगी। 15 वर्ष से कम बच्चे का पासपोर्ट कितने साल चलेगा नए नियम में 15 साल से कम उम्र के बच्चे के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता जारी होने की तारीख से 5 साल या 18 साल की उम्र जो भी पहले हो तय की गई है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 13 साल की उम्र में जारी होता है, तो सामान्य तौर पर वह 5 साल के लिए जारी होगा, लेकिन बच्चा 18 साल का होते ही इसकी वैधता खत्म हो जाएगी। वयस्कों के लिए सामान्य पासपोर्ट पासपोर्ट पुरानी फीस नई फीस 36 पेज ₹1,500 ₹2,500 60 पेज ₹2,000 ₹3,500 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर भी 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी। तत्काल पासपोर्ट कितना महंगा हुआ पासपोर्ट पुरानी फीस नई फीस 36 पेज ₹3,500 ₹5,000 60 पेज ₹4,000 ₹6,000 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर भी 10 फीसदी की छूट जारी रहेगी। पासपोर्ट की फीस में क्या बदलाव हुआ पासपोर्ट सेवाओं की संशोधित फीस 1 जुलाई 2026 से लागू है। नई दरें सामान्य पासपोर्ट, री-इश्यू, तत्काल, खोए या खराब पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जैसी सेवाओं पर लागू हैं।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 19, 2026, 05:51 IST
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