Bareilly News: मौलाना तौकीर को साबित किया मुख्य साजिशकर्ता तो खारिज हुई जमानत

बरेली। प्रयागराज उच्च न्यायालय ने दंगे से जुड़े बारादरी थाने में दर्ज मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके लिए बरेली पुलिस की एक टीम लगातार प्रयागराज में मौजूद रहकर सरकारी वकीलों को साक्ष्य सौंपती रही। मौलाना को दंगे का मास्टरमाइंड साबित करने और दंगे में हथियार तस्करों की भूमिका साबित करने में पुलिस सफल रही। सरकारी वकीलों व बरेली पुलिस ने न्यायालय को बताया कि शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए दंगे की साजिश 19 सितंबर 2025 को इज्जतनगर के फरीदापुर में रची गई थी। इस दौरान हथियार भी मंगाए गए। अपराधियों को दंगे में शामिल किया गया और लोगों को उकसाया गया। भीड़ इकट्ठा करने में मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के पदाधिकारी सक्रिय थे। इसमें भी मौलाना तौकीर की भूमिका मुख्य षड्यंत्रकारी की रही।विवेचक संजय धीर ने केस डायरी में इन तथ्यों को शामिल किया। घटना से पहले और बाद के साक्ष्य संकलित किए गए, इनमें वीडियो भी शामिल हैं। अपर शासकीय अधिवक्ता ने केस डायरी के साक्ष्यों को तर्क के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

#MaulanaTauqeerWasProvedToBeTheMainConspiratorAndHisBailWasRejected. #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 06, 2026, 03:53 IST
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