Kanpur: खराब AC बेचा तो अब भुगतें; देना होगा नया या ब्याज सहित रकम, उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश, पढ़ें मामला
कानपुर में खराब एयर कंडीशनर के बदले नया देने या खरीदने की तारीख से सात प्रतिशत ब्याज के साथ एसी की रकम लौटाने के निर्देश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कंपनी को दिए हैं। साथ ही, क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में तीस हजार रुपये भी भुगतान करने होंगे। सीसामऊ निवासी अधिवक्ता प्रकाश शर्मा की पत्नी प्रीति शर्मा ने 23 मई 2023 को 43 हजार रुपये में बिरहाना रोड स्थित टाइगर इलेक्ट्रानिक्स से डेढ़ टन का एसी खरीदा था। कुछ ही महीनों में वह आवाज करने लगा और बंद हो गया। शिकायत दर्ज कराने पर इंजीनियर ने एसी की गैस लीक हो जाने की बात कही, लेकिन दोबारा गैस भरने के बाद भी कूलिंग नहीं हुई।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 15, 2026, 09:13 IST
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