हिमाचल: पत्नी की महंगे कपड़े और मेकअप की जिद, मारपीट-प्रताड़ना बनी तलाक का आधार, अदालत ने दिया ये आदेश
महंगे और फैशनेबल कपड़े, मेकअप का सामान व अन्य चीजें देने की मांग को लेकर पति से झगड़ा करना पत्नी को भारी पड़ गया। पति की आर्थिक क्षमता के अनुसार सामान उपलब्ध करवाने की बात कहने के बावजूद पत्नी तत्काल महंगी चीजें देने का दबाव बनाती थी। इस व्यवहार, मारपीट, गाली-गलौज और लगातार मानसिक प्रताड़ना को अदालत ने क्रूरता माना है। वहीं, पत्नी के वर्ष 2020 में ससुराल छोड़कर जाने और वापस नहीं लौटने को भी तलाक का आधार माना गया। फैमिली कोर्ट देहरा में एडिशनल प्रिंसिपल जज सपना पांडे की अदालत ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री जारी की है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 30, 2026, 22:05 IST
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