पिटबुल का प्रहार, कानून की तलवार:मासूम पर हमले में मां-बेटी के खिलाफ 100 पन्नों का चार्जशीट दाखिल, ये बने गवाह
बैंक मैनेजर के बेटे दीपांशु को पिटबुल के काटने पर लाढ़ौत रोड निवासी शर्मिला और उसकी बेटी मुस्कान के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को अदालत में 100 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें डॉक्टर की रिपोर्ट से लेकर सीसीटीवी फुटेज और मौके के गवाह अहम हैं। पिटबुल पालने का नगर निगम में पंजीकरण भी नहीं कराया हुआ था। पुलिस के मुताबिक, 22 मार्च को बसंत विहार निवासी सुनील नेहरा ने अर्जी दाखिल की थी कि वह केंद्रीय सहकारी बैंक में मैनेजर हैं। उनका 13 साल का बेटा दीपांशु व सात साल का बेटा पूर्व हैं। रविवार सुबह करीब नौ बजे उनके दोनों बेटे अपने मामा भैयापुर निवासी संदीप से लस्सी लेने लाढ़ौत रोड पर गए थे। दोनों सड़क किनारे खड़े होकर मामा का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक मकान से दो पिटबुल कुत्ते आए। एक कुत्ते ने छोटे बेटे पूर्व पर हमला कर दिया। दीपांशु ने छोटे भाई का बचाव किया तो कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया। दीपांशु को जमीन पर गिराकर पेट पर बुरी तरह काट लिया था। पुलिस ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में दीपांशु की मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि पिटबुल कुत्ते ने पेट पर 10 से 12 दांत गाड़ दिए। इससे गहरे जख्म बन गए। मेडिको-लीगल रिपोर्ट में बताया कि पेट के दाहिने तरफ नाभि से लगभग पांच सेमी की दूरी पर कई खरोंच और काटने के निशान हैं। पुलिस ने अदालत में हमले की सीसीटीवी फुटेज भी दाखिल की है। इसमें पिटबुल दीपांशु पर हमला कर रहा है। आसपास के लोग बीच-बचाव करवा रहे हैं। इसके अलावा, दीपांशु का मामा व पड़ोसी विक्रम मौके के गवाह बनाए गए हैं। छह माह की कैद तक की हो सकती है कैद पुलिस ने आरोपी शर्मिला और उसकी बेटी मुस्कान के खिलाफ बीएनएसी की धारा 291 व 125 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें धारा 291 पशु के प्रति लापरवाहीपूर्ण आचरण से संबंधित है। इसके तहत कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से अपने पालतू जानवर (जैसे कुत्ता) को असुरक्षित छोड़ता है। इससे मानव जीवन या सुरक्षा को खतरा हो तो छह माह तक की जेल या 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीएनसी की धारा 125 के तहत दूसरों का जीवन खतरे में डालने पर तीन माह की कैद या 2500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिकारी के अनुसार पिटबुल कुत्ते के काटने को लेकर अदालत में आरोपी मां व बेटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 100 पेज की चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट के अलावा मौके के गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। -एएसआई कुलदीप, जांच अधिकारी थाना पुरानी सब्जी मंडी। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, नियमों का पालन नहीं निगम क्षेत्र में कुत्ता पालने के लिए निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। पंजीकरण के बाद हर साल उसका नवीकरण होता है। कुत्तों का टीकाकरण, बधियाकरण भी आवश्यक है। खतरनाक कुत्तों के मुंह पर मास्क बांधकर रखना अनिवार्य है। उसे सार्वजनिक स्थालों पर खुला नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 06, 2026, 09:36 IST
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