हिमाचल: असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग पर भी पाबंदी
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में की जा रही असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि भविष्य में असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को न तो नया नियुक्ति पत्र जारी करे और न ही ज्वाइनिंग की अनुमति दे। अदालत ने पाया कि सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन किए बिना ही 6 नवंबर 2025 को एक नई नीति अधिसूचित कर दी और असिस्टेंट स्टाफ नर्स नामक एक नया काडर बनाकर 900 पद भरने की मंजूरी दे दी। पता चला कि इन पदों के लिए न तो नियम बदले गए और न ही इनका कोई तय पे-स्केल (वेतनमान) निर्धारित था।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 17, 2026, 21:21 IST
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