Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- मुआवजे के लिए जमीन की किस्म या गुणवत्ता पर भेदभाव गलत
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के एक मामले में फैसला दिया है कि जब जमीन किसी सार्वजनिक उद्देश्य (जैसे सड़क निर्माण) के लिए अधिग्रहित की जाती है, तो मुआवजे के लिए जमीन की किस्म या गुणवत्ता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 1313 रुपये प्रति सेंटारा की दर से बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि पूरी अधिग्रहीत भूमि का उपयोग एक ही उद्देश्य (सड़क) के लिए किया जा रहा है, तो उसे एक इकाई माना जाना चाहिए।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 04, 2026, 21:57 IST
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