हिमाचल हाईकोर्ट: सरकारी मकान पर कब्जे की अपील खारिज, 50 हजार जुर्माना बरकरार

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी की ओर से हमीरपुर में एक दशक से अधिक समय तक अनाधिकृत रूप से सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखने के मामले में कड़ा रुख बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने एकल पीठ के 29 जुलाई 2026 के निर्णय में हस्तक्षेप करने से साफ मना करते हुए अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना (जो चीफ जस्टिस डिजास्टर रिलीफ फंड में जमा होना है) और 12.90 लाख रुपये की पेनल्टी रिकवरी का आदेश बरकरार रहेगा। खंडपीठ ने माना कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इतने लंबे समय 2017 से अब तक सरकारी आवास का अवैध कब्जा संभव नहीं था।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 17, 2026, 18:41 IST
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