हिमाचल: केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस विवाद में शिक्षा सचिव अदालत में तलब, जानें पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला (उत्तरी) कैंपस के निर्माण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अतुल भारद्वाज की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। धर्मशाला कैंपस के निर्माण के लिए 64.2016 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन और फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए करीब 30 करोड़ रुपये जमा किए जाने हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ऐसे में यह राशि केंद्रीय विश्वविद्यालय को वहन करनी चाहिए। वहीं वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशि जमा करने की जिम्मेदारी यूजर एजेंसी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि पुरानी शर्तों के अनुसार राज्य सरकार को जमीन सभी बाधाओं से मुक्त सौंपनी थी। केंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने गग्गल एयरपोर्ट विस्तार पर काफी धन खर्च किया, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस के लिए जरूरी राशि जारी करने से पीछे हट रही है। केंद्र ने राज्य सरकार के रुख को विरोधाभासी बताया है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 03, 2026, 22:43 IST
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