Himachal: असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इन्कार, नई नीति पर भी उठाया सवाल
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को आउटसोर्स भर्ती मामले में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया कि असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती पर लगी रोक हटाई जाए या फिर पहले घोषित रिजल्ट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति दी जाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार की मांग को ठुकराते हुए कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स के तहत कितनी नियुक्तियां की गई हैं, पहले उसका डाटा दो सप्ताह में पेश किया जाए। खंडपीठ ने सरकार की नई नीति पर भी सवाल उठाया और इसे युवाओं से खिलवाड़ और शोषण पर आधारित बताया।
#CityStates #Shimla #HimachalPradesh #HpHighCourt #AssistantStaffNurses #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 07, 2026, 21:21 IST
Himachal: असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इन्कार, नई नीति पर भी उठाया सवाल #CityStates #Shimla #HimachalPradesh #HpHighCourt #AssistantStaffNurses #VaranasiLiveNews
