Himachal: रेव पार्टियों पर हाईकोर्ट सख्त, डीएलएसए सचिव को मौके का दौरा करने का आदेश, जानें कोर्ट के बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू स्थित कसोल, जीभी और मनाली में पर्यटन के नाम पर करवाई जा रहीं रेव पार्टियों और सरेआम ड्रग्स की उपलब्धता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता और पुलिस के दावों में विरोधाभास को देखते हुए वेकेशन न्यायाधीश रोमेश वर्मा की अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव कुल्लू को निर्देश दिया है कि वह स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से तुरंत उस जगह का दौरा करें। 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपें। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और एसपी कुल्लू को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कहा गया है। अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति तुरंत संबंधित अधिकारियों को भेजी जाए।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 15, 2026, 19:37 IST
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