हिमाचल हाईकोर्ट: तय समय में जाति प्रमाणपत्र नहीं देने पर आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के तहत सरकारी नौकरी की चाह रखने वाली विवाहित महिला उम्मीदवारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है।अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार काउंसलिंग के समय या विभाग द्वारा दिए गए तय समय के भीतर यह प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहता है, तो उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे में उम्मीदवार की दावेदारी सामान्य श्रेणी में मानी जाएगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 01, 2026, 20:31 IST
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