दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की डिजिटल लोक अदालत: अब घर बैठे निपटाएं पेंडिंग चालान, कोर्ट जाने झंझट खत्म; जानें कैसे
क्या आपके वाहन पर भी महीनों से ट्रैफिक चालान पेंडिंग है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने DSLSA (दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) और NIC (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) के साथ मिलकर एक ऐसा डिजिटल सिस्टम तैयार किया है जो रियल-टाइम में आपके चालान का निपटारा करेगा। इस नई डिजिटल लोक अदालत के जरिए अब तक 1.25 लाख से ज्यादा चालान सुलझाए जा चुके हैं। घर बैठे मिलेगा रियल-टाइम अपडेट पहले लोक अदालत में चालान भरने के बाद सिस्टम में उसे अपडेट होने में काफी समय लगता था, लेकिन नई एप्लिकेशन के जरिए जैसे ही आपका चालान सेटल होगा, उसका स्टेटस तुरंत वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत एसएमएस नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ये भी पढ़े:EV:ईवी में बाजार से एक्सेसरी लगाना सुरक्षित है या नहीं मॉडिफिकेशन से पहले सोचें, बैटरी और जेब दोनों बचाएं कागजी कार्रवाई और गलतियों से मुक्ति इस डिजिटल सिस्टम को सीधे वर्चुअल कोर्ट से जोड़ा गया है। इसका फायदा यह है कि डिजिटल लोक अदालत में जैसे ही कोई अपडेट होता है, वह अपने आप संबंधित प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। साथ ही इससे पुलिस और कोर्ट के बीच डेटा का तालमेल बेहतर होगा। अब क्लर्क की ओर से मैन्युअल डाटा एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे स्पेलिंग या अमाउंट की गलतियों की गुंजाइश खत्म हो गई है। पेंडिंग केसों का होगा सुपरफास्ट निपटारा दिल्ली की सड़कों पर लाखों चालान पेंडिंग रहते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इसी बैकलॉग को खत्म करना है। वर्तमान स्पेशल लोक अदालत में अब तक लगभग 1.92 लाख चालान डाउनलोड किए गए हैं, जिनमें से 1,25,678 का निपटारा सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसके साथ ही संबंधित वाहन मालिकों को एसएमएस नोटिफिकेशन भी भेजे जा चुके हैं। ये सिस्टम क्यों लागू किया गया अधिकारियों का कहना है कि इस पारदर्शी सिस्टम से आम जनता को ये भरोसा रहेगा कि उनका चालान सही तरीके से भर सकेगा। साथ ही, कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे समय की बचत होगी। इस डिजिटल पहल से: लंबित चालान मामलों का बैकलॉग कम होगा। वाहन मालिकों को जल्दी सेटलमेंट मिलेगा। क्लेरिकल त्रुटियों में कमी आएगी। लोक अदालत की कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ेगी। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में यह कदम ट्रैफिक प्रवर्तन सेवाओं को ज्यादा नागरिक-केंद्रित बनाने की कोशिश माना जा रहा है। ये भी पढ़े:Lok Adalat:दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत 14 फरवरी को, टोकन रजिस्ट्रेशन छूट गया घबराएं नहीं लंबित चालान ऐसे निपटाएं
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 15, 2026, 13:27 IST
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