Himachal: 30 साल तक नहीं लिया जमीन का कब्जा, सीएसआईआर ने मालिकाना हक खोया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति के अधिकार और भूमि अधिग्रहण को लेकर सीएसआईआर की ओर से दायर याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कानून केवल उन्हीं की सहायता करता है, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, न कि उनकी जो दशकों तक सोए रहते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अधिग्रहण के बाद भी विभाग 30 वर्षों तक जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं लेता है, तो वहां रह रहे लोग प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक के हकदार हो जाते हैं। यह विवाद पालमपुर में नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए साल 1966 में शुरू हुई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ा है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 06, 2026, 22:10 IST
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