Noida News: 13 साल बाद मिला इंसाफ, चोरी हुए वाहन का बीमा क्लेम देने का आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग 13 साल बाद मिला इंसाफ, चोरी हुए वाहन का बीमा क्लेम देने का आदेशसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। तेरह साल पहले चोरी हुए टाटा-407 वाहन के मामले में आखिरकार वाहन मालिक को इंसाफ मिल गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 3.60 लाख रुपये ब्याज सहित 30 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने साफ कहा कि बीमा कंपनी ने दावा निपटाने में लापरवाही बरती और यह सेवा में कमी का मामला है। दनकौर कस्बे के प्रेमपूरी निवासी असलम खान का टाटा-407 पांच सितंबर 2013 को चोरी हो गया था। उसका वाहन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा था। वाहन के चोरी होने के बाद उसने पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना दी। पुलिस ने इसके वाहन की चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट भी न्यायालय में दाखिल हुई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। वाहन मालिक ने बीमा कंपनी के पास क्लेम के लिए सभी दस्तावेज जमा किए गए। कंपनी ने भुगतान से इंकार कर दिया। कंपनी का कहना था कि प्रीमियम का चेक बाउंस हो गया था, इसलिए बीमा पॉलिसी प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने चोरी की घटना पर भी सवाल उठाए। क्लेम नहीं मिलने पर उसने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। आयोग में सुनवाई के दौरान पाया कि जिस दिन वाहन चोरी हुआ। उस समय पुरानी बीमा पॉलिसी वैध थी। वाहन बीमा सुरक्षा के दायरे में था। आयोग ने माना कि बाद में जारी पॉलिसी का चेक बाउंस होना चोरी के समय लागू बीमा कवरेज को खत्म नहीं करता है। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह 30 दिन के भीतर वाहन मालिक को 3.60 लाख रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत अदा करें।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 09, 2026, 20:02 IST
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