डाक खातों में फर्जी आहरण का मामला: उपभोक्ता आयोग सख्त, डाक विभाग को 1.91 करोड़ रुपये भुगतान का आदेश

डाक बचत खातों से एजेंट और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से हुए फर्जी आहरण के गंभीर मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय डाक विभाग को दोषी ठहराया है। आयोग ने इसे सेवा में गंभीर कमी मानते हुए पीड़ित खाताधारकों को करोड़ों रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अनुसार रायपुर निवासी अनिल कुमार पाण्डेय, उनकी पत्नी और पुत्री ने डाक बचत अभिकर्ताओं के माध्यम से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थित डाकघर में अगस्त 2016 से नवंबर 2020 के बीच कुल 19 टर्म डिपॉजिट (टीडीआर) और 2 आवर्ती जमा खाते खुलवाए थे। इन खातों की कुल परिपक्वता राशि लगभग 1 करोड़ 97 लाख रुपये थी। खाताधारकों का कहना था कि पूर्व खातों की परिपक्व राशि के पुनर्निवेश के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और पोस्टमास्टर के नाम चेक दिए गए थे, जिसके बाद उन्हें विधिवत मुहर और हस्ताक्षरयुक्त पासबुक भी प्रदान की गई। परिवादीगण ने आरोप लगाया कि पोस्टमास्टर ने डाक एजेंट के साथ मिलकर उनकी जानकारी और सहमति के बिना खातों से राशि निकासी की अनुमति दे दी। इस संबंध में विभाग को लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन न तो खातों को रोका गया और न ही कोई ठोस जानकारी दी गई। इसके बाद मामले को सेवा में कमी बताते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों और पासबुक का अवलोकन किया। आयोग ने स्पष्ट टिप्पणी की कि विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता के बिना न तो पासबुक जारी होना संभव है और न ही खातों से इस तरह का आहरण। आयोग ने यह भी माना कि एजेंट के दोषी पाए जाने के बावजूद विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जो लापरवाही को दर्शाता है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डाक विभाग को 18 टीडीआर खातों की परिपक्वता राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार भारतीय डाक विभाग को 45 दिनों के भीतर 1 करोड़ 91 लाख 39 हजार 965 रुपये का भुगतान करना होगा। इस राशि पर 20 नवंबर 2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देय होगा। इसके अलावा आयोग ने मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति तथा 15 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता आयोग का यह फैसला डाक विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 03, 2026, 14:15 IST
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