Kangra News: सैन्य प्रतिष्ठान के पास निर्माण गिरने के लिए दायर किया मुकदमा खारिज
धर्मशाला। भारतीय सेना के कंदरोड़ी (9 फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो) सैन्य प्रतिष्ठान के पास कथित अवैध निर्माण को गिराने और आगे के काम पर रोकने की मांग वाले केंद्र सरकार द्वारा दायर दीवानी मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया है। यह बड़ा फैसला सिविल जज इंदौरा परवीन खडवाल की अदालत ने सुनाया। जानकारी के अनुसार सरकार ने कमांडेंट 9 एफओडी कंदरोड़ी के माध्यम से गांव शेखुपुर के एक स्थानीय निवासी के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर किया था। केंद्र सरकार का आरोप था कि प्रतिवादी ने सैन्य प्रतिष्ठान की बाहरी परिधि से महज 80 मीटर के भीतर निर्माण कार्य शुरू किया है, जो भारत सरकार की 25 मई 2002 की अधिसूचना का सीधा उल्लंघन है। केंद्र ने अदालत से इस कथित अवैध निर्माण को गिराने और आगे के काम पर रोक लगाने की मांग की थी। दूसरी ओर प्रतिवादी ने अदालत में केंद्र सरकार के इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने दलील दी कि उनका मकान और दुकानें सरकार की अधिसूचना जारी होने से काफी पहले से वहां मौजूद हैं। वह कोई नया निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ अपने पुराने भवन की जरूरी मरम्मत (रिपेयरिंग) करा रहे थे।मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष (केंद्र सरकार) की ओर से अदालत में केवल एक गवाह पेश किया गया। अदालत ने पाया कि यह इकलौता गवाह भी यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि प्रतिवादी ने कोई नया निर्माण किया है या वहां नई निर्माण सामग्री एकत्र की गई थी। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वादी पक्ष के आरोप प्रमाणित नहीं हो सके हैं, जिसके चलते स्थायी एवं अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने इस दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 27, 2026, 17:40 IST
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