Yamuna Nagar News: बाड़े में उगा रखे थे अफीम के 302 पौधे, दोषी को 5 साल की जेल

अंबाला सिटी। अवैध नशीले पदार्थों की खेती करने के मामले में एनडीपीएस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में एडीजे डॉ अशोक कुमार ने फैसला सुनाया है। अदालत ने अफीम की खेती करने के दोषी बलबीर सिंह को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के अनुसार, दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जांच या ट्रायल के दौरान दोषी बलबीर सिंह पहले ही जो समय जेल में बिता चुका है, उसे उसकी कुल 5 साल की सजा में से कम कर दिया जाएगा।दरअसल मामला 20 मार्च 2019 का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना नग्गल के अंतर्गत आने वाले गांव जन्हेड़ी निवासी बलबीर सिंह पुत्र रामस्वरूप ने अपने बाड़े में दीवार की ओट में अवैध रूप से अफीम के पौधे उगाए हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने डीएसपी (मुख्यालय) सुल्तान सिंह के नेतृत्व में दबिश दी।बाड़े में मिले थे 302 पौधेपुलिस की दबिश के दौरान बाड़े की तलाशी ली गई, तो वहां अफीम के 302 पौधे लहलहाते मिले। इन पौधों पर डोडे और फूल भी आए हुए थे। बरामद किए गए पौधों का कुल वजन 8 किलो 50 ग्राम पाया गया। जब आरोपी से इन पौधों के संबंध में लाइसेंस या परमिट मांगा गया, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। ब्यूरो------------

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 08, 2026, 03:37 IST
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