UP: कोर्ट ने माना- बेवजह पति से अलग रह रही पत्नी भरण-पोषण भत्ते की हकदार नहीं, इस विवाद में सुनाया है फैसला

कानपुर में शादी के सात महीने में ही पति-पत्नी में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अलग रहने लगे। शिक्षक पति ने विदाई का मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने आदेश दिया लेकिन पत्नी ससुराल नहीं गई। पत्नी ने भरण-पोषण भत्ते के लिए मुकदमा दाखिल किया, जिसे पारिवारिक न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय आलोक कुमार ने खारिज कर दिया। कहा कि पत्नी बेवजह पति से अलग रह रही है इसलिए भरण-पोषण की राशि पाने की अधिकारी नहीं है। हालांकि कोर्ट ने मुकदमा दाखिल करने की तारीख से फैसले की तारीख तक 13 हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश भी दिया है।

#CityStates #Kanpur #KanpurNews #KanpurCrimeNews #KanpurPolice #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 19, 2025, 06:06 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




UP: कोर्ट ने माना- बेवजह पति से अलग रह रही पत्नी भरण-पोषण भत्ते की हकदार नहीं, इस विवाद में सुनाया है फैसला #CityStates #Kanpur #KanpurNews #KanpurCrimeNews #KanpurPolice #VaranasiLiveNews