Aligarh: प्यार के लिए पति की हत्या में पत्नी-ममेरे साले को उम्रकैद, मां के खिलाफ बेटे की गवाही बनी सजा का आधार
अलीगढ़ के इगलास में एक दशक पहले संपत्ति व प्यार की खातिर पति रवेंद्र की हत्या की दोषी पत्नी लतेश व ममेरे साले संदीप (कथित प्रेमी) को उम्रकैद से दंडित किया गया है। साथ में 35-35 हजार रुपये अर्थदंड भी नियत किया गया है। यह निर्णय एडीजे प्रथम प्रतिभा सक्सेना की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह रिपोर्ट दो जनवरी 2015 को इगलास थाने में बुलंदशहर सिकंदराबाद के तालबपुर कनकपुर के सुरेश ने दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उसका छोटा भाई रवेंद्र उर्फ रवली 28 दिसंबर 2014 को अपनी पत्नी लतेश व ममेरे साले शिवपुरी इगलास के संदीप संग अपने दो छोटे बच्चों सुमित व चंचल को लेकर इगलास गया था। उसके पास एक लाख रुपये था। अगले दिन लतेश दोनों बच्चों को लेकर गांव वापस आ गई, लेकिन उसका भाई नहीं आया। जब लतेश से पूछा तो उसने बताया कि किसी काम से रुक गए हैं। आ जाएंगे। अगले दिन भी रवेंद्र के न आने पर उसकी खोज शुरू की गई। एक जनवरी को इगलास जाकर पुलिस को जानकारी दी गई। काफी खोजने पर जब कुछ पता नहीं चला तब पुलिस को तहरीर देकर संदीप, लतेश व अपने गांव के एक अन्य व्यक्ति पर रुपये हड़पने की नीयत से रवेंद्र को गायब करने का अंदेशा जताकर आरोप लगाया। तीन जनवरी की सुबह रवेंद्र का बोरे में बंद शव इगलास मंडी के पीछे खाली खेत से बरामद किया। साथ में लतेश व संदीप को भी पकड़ लिया। दोनों से पूछताछ में रवेंद्र की हत्या कर शव छिपाना उजागर हुआ। रिपोर्ट में जो एक अन्य व्यक्ति नामजद किया था, उसकी भूमिका उजागर न होने पर पुलिस विवेचना में लतेश व संदीप के खिलाफ चार्जशीट दी गई। इसी चार्जशीट पर सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर लतेश व संदीप को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 16, 2025, 13:11 IST
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