हिमाचल: ससुर के अतिक्रमण पर बहू क्यों अयोग्य? हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया जवाब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में सरकारी जमीन पर ससुर की ओर से किए गए अतिक्रमण के बाद बहू को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैं। अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ता को तुरंत राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस रिट याचिका के लंबित रहने का मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार अपनी शिकायतों के निवारण के लिए चुनाव याचिका दायर नहीं कर सकती।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 15, 2026, 20:06 IST
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