Yamuna Nagar News: 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज में छूट
रादौर। नगरपालिका सचिव सुरेंद्र मलिक ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह लाभ 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान 31 जुलाई तक करने पर करदाताओं को मूल कर राशि पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सरकार द्वारा दी गई इस विशेष राहत का लाभ उठाते हुए लंबित और वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करें, ताकि ब्याज और कर दोनों में निर्धारित छूट का लाभ मिल सके। संवाद
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 16, 2026, 02:40 IST
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