Delhi NCR News: कल से बिना पीयूसीसी के वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, बीएस-4 से कम वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
महत्वपूर्ण खबर----पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जारी किए आदेशकहा, 18 दिसंबर से नए नियम लागू, प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस ग्रेप-चार में कंस्ट्रक्शन मटीरियल ढोने वाले वाहनों का भी दिल्ली में प्रवेश बंदअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।कल से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने राजधानी की हवा को साफ रखने के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अब तक का सबसे सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप संचालकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों से निकलने वाले टेल पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सिरसा ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और बीएस-चार मानक से कम श्रेणी के सभी वाहनों को ग्रेप-तीन व चार लागू होने की स्थिति में राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही ग्रेप-चार के दौरान किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन मटीरियल ढोने वाला वाहन भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेगा।पर्यावरण मंत्री बोले, समय पर बनवा लें पीयूसीसीउन्होंने कहा कि नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) सिस्टम और जमीनी स्तर पर विशेष जांच अभियान चलेंगे। वाहन मालिकों से अपील है कि वे अपना पीयूसीसी समय पर बनवाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पहले 10 में से आठ महीनों में औसत एक्यूआई में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि नवंबर जैसे गंभीर महीने में भी औसत एक्यूआई पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 20 अंकों तक बेहतर रहा है, जो निरंतर कार्रवाई और संरचनात्मक सुधारों का परिणाम है।इंडस्ट्री, डीजी सेट और निर्माण गतिविधियों पर भी सख्तीसिरसा ने कहा कि डीपीसीसी और अन्य विभाग प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2,000 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं और 9.21 करोड़ रुपये से अधिक की पेनल्टी लगाई गई है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों की 280 यूनिट्स में ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। डीजल जनरेटर सेट्स के खिलाफ भी सख्त अभियान चला है, 3,200 से अधिक डीजी सेट्स की जांच की गई है, वहीं 318 बैंक्वेट हॉल्स को मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पर सीलिंग तक की कार्रवाई की जाएगी।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 16, 2025, 21:00 IST
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