Varanasi News: बिरयानी खाकर गंगा में अवशेष फेंकने वाले आरोपियों की रिहाई, हाईकोर्ट से मंजूरी; पढ़ें आदेश

Varanasi News: गंगा नदी में नाव पर बिरयानी खाने और उसके अवशेष नदी में फेंकने के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद सोमवार को जिला अदालत ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। अदालत ने जमानतदार और बंधपत्र दाखिल होने के बाद जिला जेल अधीक्षक को आरोपियों की रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मामला उस समय चर्चा में आया था जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने गंगा नदी में नाव पर बैठकर चिकन बिरयानी खाई और उसके अवशेष गंगा में फेंक दिए। आरोप था कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका बनी। प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ अहमद और मोहम्मद अनस समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 19, 2026, 00:25 IST
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