गाजियाबाद: बिना लाइसेंस आईएसआई मार्क का हो रहा था इस्तेमाल, 1922 मीटर गार्डन पाइप और पैकेजिंग टेप जब्त
साहिबाबाद के राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने बुधवार तड़के एक विनिर्माण इकाई पर छापेमारी कर करीब 1922 मीटर गार्डन पाइप और विभिन्न ब्रांड के नाम से बड़ी मात्रा में पैकेजिंग टेप जब्त किए। प्रारंभिक जांच में इकाई में वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना उत्पादों पर आईएसआई मार्क का इस्तेमाल करने की अनियमितता सामने आई। जब्त सामग्री को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। बीआईएस की गाजियाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने प्राप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इसका नेतृत्व वैज्ञानिक-डी व उप निदेशक पवन कुमार ओरा और वैज्ञानिक-सी व उप निदेशक शैलेन्द्र वर्मा ने किया। तलाशी के दौरान गार्डन पाइप और विभिन्न ब्रांड नामों वाली पैकेजिंग टेप बरामद की गई। संबंधित फर्म के खिलाफ जांच के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीआईएस के अनुसार, आईएसआई मार्क का इस्तेमाल वैध लाइसेंस और निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बाद ही किया जा सकता है। बिना लाइसेंस इसका उपयोग करना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। ब्यूरो ने उपभोक्ताओं से उत्पाद खरीदते समय आईएसआई मार्क की प्रामाणिकता और बीआईएस लाइसेंस की वैधता जांचने की अपील की है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 14, 2026, 12:20 IST
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