टैरिफ नीति पर बुरे फंसे ट्रंप: रिफंड पर न्यूयॉर्क कोर्ट का बड़ा फैसला, जज बोले- कंपनियों को लौटाया जाएगा पैसा
अमेरिका में टैरिफ विवाद में बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने भी ट्रंप प्रशासन को झटका दिया है। अदालत ने अपनेफैसले में कहा किजिन कंपनियों ने ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए आयात टैरिफ का भुगतान किया था, उन्हें अब पैसा वापस किया जाएगा। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जज रिचर्ड ईटन ने कहा कि सभी आयातक कंपनियां यूएस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का लाभ पाने की हकदार हैं, जिसमें पिछले महीने ट्रंप के कई टैरिफ को असंवैधानिक बताया गया था। फैसला सुनाते हुएयूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में न्यायाधीशरिचर्ड ईटन ने कहा कि सभी आयातक रिकॉर्ड के मालिकइस फैसले का लाभ पाने के हकदार हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आया, जिसमें अमेरिकी टैरिफ को अवैध बताते हुएकहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 की अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत लगाए गए टैरिफ संविधान के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नजर इतना ही नहीं अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोड़ा था किराष्ट्रपति अकेले टैरिफ तय और बदल नहीं सकते, क्योंकि कर लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस का है। इस फैसले में पारस्परिकटैरिफ, जो लगभग सभी देशों पर लगाए गए थे, को भी अवैध घोषित किया गया। ये भी पढ़ें:-कब सुपुर्द-ए-खाक किए जाएंगे खामेनेई: ईरान बोला- अपने नेता की मौत का बदला जरूर लेंगे, 500+ US सैनिक मारे गए कंपनियों के रिफंड पर कोर्ट सख्त न्यायाधीश ईटन ने अपने फैसले में कहा कि वह अकेले आईईईपीएटैरिफ की वापसी के मामलोंको सुनेंगे। इससे यह साफ हुआ कि कंपनियों को टैरिफ लौटाने की प्रक्रिया कैसे होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र नहीं किया। इसपरवकील रयान मेजरस ने कहा कि सरकार शायद इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या वापसी की प्रक्रिया को रोकने के लिए समय मांगेगी। ट्रंप ने 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठा किए थे बता दें कि अमेरिका सरकार ने अब तक इन टैरिफ से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठा किए थे। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को कुल 175 बिलियन डॉलर तक की वापसी करनी पड़ सकती है। ऐसे में यह फैसला विशेष रूप से एटमस निस्पंदन, नाशविल, टेनेसी की कंपनी के मामले पर आया है, जिसने टैरिफ की वापसी का दावा किया था। यह कंपनी फिल्टर्स और अन्य फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट बनाती है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है किजब कोई सामान अमेरिका में आता है, तो यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन उसका अंतिम हिसाब करती है, जिसे लिक्विडेशनकहते हैं। लिक्विडेशन के बाद आयातकों को 180 दिन का समय मिलता है, जिसके अंदर वे टैरिफ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यह हिसाब कानूनी रूप से अंतिम माना जाता है। न्यायाधीश ने कस्टम्स को दिए ये निर्देश न्यायाधीश ने आगे आदेश दिया किकस्टम्स उन टैरिफ को इकट्ठा करना बंद करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किए। और यदि कोई सामान पहले ही लिक्विडेशन प्रक्रिया से गुजर चुका है, तो उसका हिसाब बिना टैरिफ के फिर से किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बादन्यूयॉर्क लॉ स्कूल के प्रोफेसर बैरी एप्पलटन ने कहा कि यह आयातकों और उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छा फैसला है। इससे कस्टम्स ब्रोकरों की भी बहुत व्यस्तता बढ़ेगी और कोर्ट के लिए प्रक्रिया आसान होगी। ये भी पढ़ें:-पाकिस्तान-अफगान सीमा तनाव: छह दिन से जारी जंग के बीच तुर्किये ने की मध्यस्थता की पेशकश, क्या अब थमेगा संघर्ष पिछले सोमवार को भी संघीय अदालत ने दिया था फैसला गौरतलब है कि पिछले सोमवार को एक अन्य संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन की वापसी रोकने की कोशिश को खारिज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने इसे न्यूयॉर्क ट्रेड कोर्ट में भेजा, ताकि वहां वापसी की अगली प्रक्रिया शुरू हो सके। अब यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को यह तय करना होगा कि बड़ी मात्रा में टैरिफ की वापसी कैसे की जाए। वकील एलेक्सिस अर्ली के मुताबिक, “कस्टम्स आमतौर पर गलती होने पर टैरिफ लौटाते हैं, लेकिन उनका सिस्टम बड़े पैमाने पर वापसी के लिए नहीं बना है। यहां सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक प्रक्रिया की होगी।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 05, 2026, 06:02 IST
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