यूपी: शराब बिक्री को लेकर प्रदेश में बड़े फैसले, इन शहरों में खुलेंगे लो अल्कोहलिक बार; बढ़ने जा रहे हैं दाम
कैबिनेट द्वारा बुधवार को नई आबकारी नीति और आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई। नई आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों के बाद आगामी एक अप्रैल से देशी शराब के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। देशी शराब (36 फीसद धारिता वाली) की ड्यूटी 165 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 173 रुपये कर दी गई है, जिससे उसके दाम में 5 रुपये का इजाफा हो सकता है। वहीं चार अन्य धारिता वाली शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के राजस्व में 7.5 फीसद का इजाफा किया गया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। देशी शराब के दामों में इजाफा होने से करीब 1500 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व मिलेगा। शहरों में देशी शराब की खपत कम होने के दृष्टिगत कोटा घटाया जाएगा, जबकि ग्रामीण इलाकों की दुकानों का बढ़ाया जाएगा। कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप, देशी मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वीनीकरण के जरिए होगा। ई-लॉटरी पोर्टल पर मोबाइल नंबर, पैन करेक्शन इत्यादि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस 3 हजार रुपये होगी। फुटकर दुकानें सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे खोलने का नियम यथावत रखा गया है। भांग दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क में न्यूनतम वृद्धि की गई है, जबकि वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय (आरटीडी) के एमआरपी को तर्कसंगत करते हुए वाइन पर प्रतिफल शुल्क कम किया गया है। इस पर 0.1 फीसद सांकेतिक ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसानों और फलों का उत्पादन करने वालों को आर्थिक फायदा हो सके। गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ में लो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ बिवरेजेज, बीयर, वाइन एवं आरटीडी के बार लाइसेंस मिल सकेंगे। राजस्व जमा एवं अन्य लेन-देन पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। थोक कारोबार में मोनोपोली रोकने के लिए नियमों में ढील दी गई है, जिसके बाद डिस्टिलरी या कोई भी कारोबार कर सकेेगा। विभाग अब उठान के आधार पर ही लाइसेंस फीस लेगा।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 13, 2026, 04:47 IST
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